चरस तस्करी के दोषी को सात साल की सजा

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चम्पावत। चरस तस्करी के एक दोषी को विशेष सत्र न्यायाधीश ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगााय है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। दोषी से वर्ष 2018 में 930 ग्राम चरस बरामद की गई थी।

विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज संगल ने चरस तस्करी के दोषी कैलाश भट्ट निवासी होली पिपलाटी थाना लोहाघाट, हाल निवासी ग्राम उमरुखुर्द, खटीमा ऊधमसिंह नगर को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। अगस्त 2018 में आरोपी के खिलाफ चम्पावत कोतवाली में 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषी को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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