हत्या की कोशिश में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा

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खटीमा। सूखी नहर में व्यक्ति को फेंककर जान से मारने की कोशिश के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने दो आरोपियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला 23 सितंबर 2023 का है। झनकइया निवासी शुभम ने तहरीर में बताया था कि पड़ोसी प्रदीप सिंह राणा और अर्जुन सिंह उसके पिता राजेंद्र प्रसाद को मोटरसाइकिल पर घर से ले गए और रास्ते में सूखी नहर में धक्का देकर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस जवानों ने घायल राजेंद्र प्रसाद को नहर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी रीढ़ व पैर की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई।

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शिकायत दर्ज कराने पर आरोपियों की ओर से परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

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सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने 11 गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद दोनों को उपजिला कारागार हल्द्वानी भेज दिया गया।

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