प्रदेश में कुछ राहतों के साथ 15 जून तक बढ़ाया कर्फ्यू, जिलों में डीएम जारी करेंगे एसओपी

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देहरादून:- उत्तराखंड सरकार ने नई एसओपी जारी की है, जिसमें कोविड कर्फ्यू 8 जून से 15 जून तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपना आदेश जारी करेंगे। इस दौरान कर्फ्यू में कोविड-19 वेक्सिनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा। विवाह समारोह में 20 लोगों की अनुमति होगी। आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ होगी शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकते हैं। स्वास्थ्य शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल व्यापारिक प्रतिष्ठान ऑडिटोरियम आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, गतिविधियां अग्रिम आगे आदेश तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही अनुमति होगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए सस्ते गल्ले दुकान है 8 जून से 15 जून तक प्रातः 8:00 बजे से सुबह 12:00 बजे तक खुली रहेंगी। स्टेशनरी किताबों की दुकान है 9 जून एवं 14 जून को प्रातः 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेगी। फोटोकॉपी की दुकान, मर्चेंट की दुकान 9 जून 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी। मदिरा की दुकान 9 जून बुधवार 11 जून शुक्रवार एवं 4 जून सोमवार प्रातः 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी। बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।

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