कैंसर को देशव्यापी अधिसूचित बीमारी घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस -केंद्र व राज्यों से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर को देशभर में अधिसूचित बीमारी घोषित करने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में कैंसर प्रबंधन से जुड़ी गंभीर कमियों पर जवाब तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एम्स के सेवानिवृत्त कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अनुराग श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजा है।

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याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बताया कि देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 17 ने ही कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। इससे देशभर में असमान व्यवस्था बनी हुई है और अनिवार्य कैंसर रिपोर्टिंग प्रभावी रूप से नहीं हो पा रही, जिससे बड़ी आबादी इसके लाभ से वंचित रह जा रही है।

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याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम देश की केवल लगभग 10 प्रतिशत आबादी को ही कवर करता है। इसके चलते कैंसर के वास्तविक बोझ का सही आकलन नहीं हो पा रहा है, जिससे नीति निर्माण, संसाधनों के समुचित उपयोग और प्रारंभिक जांच कार्यक्रमों में गंभीर बाधाएं आ रही हैं।

इसके अलावा, कैंसर के इलाज को लेकर फैल रही गलत और अवैज्ञानिक जानकारियों पर भी याचिका में चिंता जताई गई है। आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बावजूद इसके इनके कारण कई मरीज समय पर उचित और प्रभावी इलाज से वंचित रह जाते हैं।

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इन सभी तथ्यों के आधार पर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि देशभर में कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया जाए और एक प्रभावी, वैज्ञानिक व एकरूप राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण प्रणाली के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

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