उत्तर प्रदेश में अगले छह महीने के लिए एस्मा लागू -सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अगले छह महीनों के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने अधिसूचना जारी कर सभी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश भेज दिए हैं।

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जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 (एस्मा) के तहत लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आगामी छह माह तक कोई भी सरकारी कर्मचारी न तो हड़ताल की घोषणा कर सकेगा और न ही किसी प्रकार के आंदोलन में भाग ले सकेगा।

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सरकार का कहना है कि आवश्यक सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित रखने और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रतिबंध लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, निगमों और निकायों में हड़ताल पूरी तरह निषिद्ध रहेगी।

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गौरतलब है कि इससे पहले जून माह में बिजली आपूर्ति व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में संभावित आंदोलन को देखते हुए छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई थी, जिसकी अवधि अब एक बार फिर बढ़ा दी गई है।

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