एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट  पुलिस टीम का साहसिक व सराहनीय कार्य  पश्चिमी बंगाल की बालिका को आरोपी के कब्जे से किया रेस्क्यू

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हल्द्वानी।14 मई को ललिता पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक एण्टीह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हल्द्वानी को सूचना दी गयी कि उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित पीडिता थाना बसन्ती पश्चिमी बंगाल की लोकेशन रेलवे स्टेशन हल्द्वानी आ रही है। सूचना पर निरीक्षक ललिता पाण्डेय मय पुलिस फोर्स हेड कांस्टेबल पार्वती टम्टा, कानि0 मोहन किरोला व कानि0 राजेन्द्र जोशी के तत्काल रेलवे स्टेशन  पर जाकर उपरोक्त पीडिता को अभियुक्त रज्जक पाइक पुत्र बजैल पाइक निवासी दक्षिण राईपुर वेस्ट बंगाल के कब्जे से सकुशल रेस्क्यू किया गया।

पूछताछ पर पीडिता  द्वारा बताया गया कि उसे तानिया के निवास स्थान संजय कालोनी भोटिया पड़ाव क्षेत्रांतर्गत आसिम रजा के मकान पर रखा गया था। पीडिता की निशानदेही पर निरीक्षक मय हमराही कर्मचारियों के उपरोक्त स्थान संजय कालौनी भोटिया पड़ाव गयी जहां तानिया मौजूद नही मिली तथा तानिया की मां मौजूद मिली।मकान मालिक से पुलिस टीम द्वारा पूछे जाने पर  किरायेदार व मकान मालिक आसिम रजा के बेटे अशद रजा व हसन रजा द्वारा व अन्य किरायेदार 7-8 लोगों द्वारा पुलिस टीम, कानि0 मोहन किरौला व कानि0 राजेन्द्र जोशी को गेट बन्द कर अंदर घेर लिया व उनके साथ छीना झपटी करने लगे इसी दौरान पकड़े गये अभियुक्त रज्जक को छुड़ाने का प्रयास करने लगे।

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मकान मालिक के दोनो बेटे व कुछ मौजूद 7-8 लोगो द्वारा कानि0 मोहन किरौला को कमरे के अन्दर ले जाकर मारपीट की गयी। निरीक्षक ललिता पाण्डेय द्वारा बमुश्किल गेट खोलकर अन्दर जाकर देखा तो आसिम रजा की पत्नी मीना व बेटी हासिया व अनम द्वारा चीख चिल्लाकर धमकी दी जा रही थी व पुलिस कर्मियों से अभद्रता की गयी। पुलिस टीम को बाहर जाने से रोकने के लिए मेन गेट का दरवाजा भी बंद कर दिया गया।

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साहस का परिचय देते हुए  निरीक्षक ललिता पाण्डेय मय हमराही पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन गेट खोलकर काफी प्रयास के बाद अभियुक्त रज्जक पाईक को सुरक्षित निकाला गया व थाने से अन्य पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। मकान मालिक द्वारा मानव व्यापार करने वाली महिला तानिया शेख को बिना सत्यापन किराये पर रखा गया है।आसिम रजा द्वारा अपनी पत्नी व दोनो बेटो व बेटियों के साथ मिलकर तानिया शेख को संरक्षण देना, लोकसेवक को उसके कार्य में बाधा पहुचाना व पुलिस कर्मियों को सदोष परिरोध कर अभियुक्त रज्जक पाईक को छुडाने के आशय से मकान का मुख्य गेट बन्द कर कर्मचारियो के साथ मारपीट किया गया है। उपरोक्त सम्बन्ध में  15 मई की रात्रि  कोतवाली में धारा 147/186/212/225/332/353/504/341/342 आईपीसी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। मकान मालिक आसिम रजा व उसके बेटे अशद रजा व हसन रजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

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