अवैध संबंध को लेकर हुई हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज-

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12 जून 21 को उजाला नगर वनभूलपुरा का मामला-

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने अवैध संबंध को लेकर हुई हत्या के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि इसी साल 13 जून को सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र तेजपाल निवासी उजाला नगर वनभूलपुरा ने वनभूलपुरा चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका भाई सोनू गुप्ता 12 जून की शाम आठ बजे घर से गए थे और अगले दिन सोनू गुप्ता का शव दानिश के बगीचे में पड़ा मिला।

रिपोर्टकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि 12 जून की शाम को उनके भाई सोनू गुप्ता को सोनू सैनी के साथ देखा गया था। कुछ समय पहले सोनू गुप्ता और उसकी पत्नी के बीच पत्नी के सोनू सैनी से संबंधों को लेकर लड़ाई भी हुई थी। जिसके बाद सोनू गुप्ता की पत्नी अपने मायके चली गई थी। रिपोर्टकर्ता ने सोनू गुप्ता की मौत पर सोनू सैनी का हाथ बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।

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