दुराचार के एक मामले में आरोपी को दस साल की सजा-
2019 में धारचूला क्षेत्र की एक 17 वर्षीय नाबालिक किशोरी ने दीपक कुमार टम्टा के खिलाफ पुलिस में तहरीर देते हुए युवक पर दुराचार का लगाया था आरोप-
पिथौरागढ़।न्यायालय ने दुराचार के एक मामले में आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। गवाहों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को जिला जज डॉ. जीके शर्मा ने आरोपी को दोषी पाते हुए अपना निर्णय सुनाया। साथ ही उन्होंने आरोपी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।वर्ष 2019 में धारचूला क्षेत्र की एक 17 वर्षीय नाबालिक किशोरी ने दीपक कुमार टम्टा के खिलाफ पुलिस में तहरीर देते हुए युवक पर दुराचार का आरोप लगाया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और बाद में मामला न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और विशेष अभियोजक प्रेम सिंह भंडारी की दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद शुक्रवार को जिला जज डॉ. जीके शर्मा ने निर्णय दिया है। उन्होंने आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 376 (2) के तहत दस साल को कठोर कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

पदमपुर देवलिया मोटाहल्दू में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां तेज -4 सितंबर को निकलेगी भव्य झांकी
uttarakhand-15 अक्टूबर तक नैनीताल की सभी सड़कें होंगी गड्ढामुक्त- डीएम ने दिए युद्धस्तर पर काम के निर्देश
Uttarakhand-सेना की वर्दी पहनकर बना मेजर -युवतियों को प्रभावित करने के लिए रचा फर्जीवाड़ा