दुष्कर्म के आरोपी की सजा हाईकोर्ट में बरकरार-
नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने तीन साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को निचली अदालत से दी गई 10 साल की सजा को सही ठहराया है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद मैठाणी की एकलपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार 23 जनवरी 2016 को घनसाली टिहरी में आरोपी ने 3 साल के बच्चे के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया जब बच्चे के माता पिता काम करने गये थे। घर में रोने की आवज आने पर बच्चे को आरोपी से मुक्त कराया और 27 जनवरी 2016 को इस मामले में पोक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया ।इस मामले में 20 दिसंबर 2016 को निचली अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनवाई और 5 हजार का जुर्माना भी लगाया । इस फैसले को दोषी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com