मोतीनगर हिमालय स्टोन इंडस्ट्रीज को जिला प्रशासन ने किया सीज-

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हल्द्वानी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने क्षेत्र के दो स्टोन क्रेशर मैसर्स हिमालया स्टोन इंडस्ट्री और मैसर्स हिमालय ग्रिड दोनों को कार्य करने से रोक दिया है। उक्त आदेश को प्रभावी करने के लिए एनजीटी ने डीएम नैनीताल और खनन विभाग को नोटिस जारी किया था। शुक्रवार को जिला प्रशासन को आदेश मिलने के बाद स्टोन क्रेशर को सीज कर दिया गया है। विदित हो कि ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायिक सदस्य प्रोफेसर ए सेंथिल वेल ने गत 10 मई 2022 को तेजिंदर कुमार जौली बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य मामले में आदेश जारी करते हुए मैसर्स हिमालय स्टोन इंडस्ट्रीज और  हिमालय ग्रीट्स दोनों को कार्य करने से रोक दिया है।

ट्रिब्यूनल ने जिलाधिकारी नैनीताल को उक्त आदेश लागू करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने क्रेशर को सीज कर दिया।बता दे की मोतीनगर निवासी तेजिंदर कुमार जॉली ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हिमालय स्टोन इंडस्ट्री व हिमालया ग्रिड द्वारा क्षेत्र में वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुए रिट दायर की थी। इस दौरान लालकुआं के तहसीलदार सचिन कुमार राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार राजस्व उपनिरीक्षक मनोज रावत के अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वह खान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे

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