वन सुरक्षा दल ने सेमल प्रकाष्ट का अवैध अभिवहन करने पर एक 10 टायरा ट्रक किया सीज

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लालकुआं से अंजली पंत की रिपोर्ट

प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी हल्द्वानी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी सितारगंज, के दिशा-निर्देशन में वन अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत वन सुरक्षा दल प्रभारी श्री प्रमोद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में टीम दिनांक 23.06.23 तराई पूर्वी वन सुरक्षा दल की टीम सितारगंज- नानकमत्ता मोटर मार्ग पर गश्त पर थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ट्रक संख्या UP25DT-0643 में नाप भूमि से सेमल प्रकाष्ठ काटकर रवन्ने से लाया जा रहा है, उक्त वाहन में चालक / स्वामी द्वारा निकासी के बाद वाहन में अन्य जगह से बिना परमिशन /रवन्ने का मोटे सेमल वृक्ष काटकर और लादा जाएगा,सूचना पर अमल कर टीम द्वारा सितारगंज के पास दबिश दी गई। समय लगभग 8: 53 PM पर वाहन संख्या UP 25 DT-0643 आते दिखाई दिया,टीम द्वारा वाहन को जांच हेतु रोका गया, उक्त वाहन के चालक द्वारा अध्यक्ष गुरुद्वारा कमेटी नानकमत्ता साहिब चोमेला दिनांक 23/6/23 सेमल प्रकाष्ठ 32नग लट्ठा (4.631घन मीटर) सेमल सोख्ता- 10 क्विंट का रवन्ना दिखाया गया। टीम द्वारा वाहन की खाना तलाशी लेने पर वाहन में दर्ज नपत से अधिक गोलाई के लट्ठे ट्रक में लदे पाये गये। उक्त वाहन के चालक से वाहन में अधिक गोलाई के सेमल प्रकाष्ठ के बारे में पूछने पर चालक द्वारा बताया गया कि मुझे प्रकाष्ठ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे मालिक को पता है।

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उक्त चालक / स्वामी द्वारा निकासी कराने के उपरांत अन्य जगह से बिना परमिशन के सेमल प्रकाष्ठ को काटकर अवैध अभिवहन किया गया है, जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तरांचल संशोधित 2001) की धारा 41, 42 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उक्त वाहन को टीम द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर विभागीय संसाधन द्वारा शक्ति फार्म वन परिसर में अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। टीम में श्री पान सिंह मेंहता,वन दरोगा, निर्मल रावत वन दरोगा , श्री सोनू कुमार वन आरक्षी, श्री नरेंद्र पांडे वन आरक्षी वाहन चालक चंदन सिंह मौजूद थे।

               
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