पूर्ति निरीक्षक के साथ मिलकर कार्ड धारकों को सड़ी दाल बेचे जाने के खिलाफ याचिका की हाइकोर्ट में सुनवाई:-सरकार से मांग जबाब

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नैनीताल । उत्तराखंड हाइकोर्ट ने रुद्रपुर शहर में 16 राशन दुकानदारों द्वारा पूर्ति निरीक्षक के साथ मिलकर कार्ड धारकों को सड़ी दाल बेचे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने एडीएम जगदीश चन्द्र कांडपाल को भी नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।           

मामले के अनुसार रुद्रपुर निवासी किरनदीप सिंह विर्क ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रुद्रपुर में 16 सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों ने पूर्ति निरीक्षक के साथ मिलकर गोदामों में सडी दालों को राशनकार्ड धारकों को बेच दी गयी।जब  इन दालों का सेम्पल लैब भेजा गया तो लैब ने ये सैम्पल फेल कर दिए। जब इसकी शिकायत डीएसओ से की गई तो उन्होंने इनके लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए थे । परन्तु जिला प्रसाशन ने अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।याचिकर्ता का यह भी कहना है कि रुद्रपुर में 40 प्रतिशत कार्ड ऐसे अपात्र लोंगों के बने हैं जिनकी सालाना आय लाखों में है।जबकि नियमावली यह है सफेद राशनकार्ड बनाने लिए आवेदक की मासिक आय 15 हजार और सालाना आय एक लाख अस्सी हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । जबकि ये अपात्र लोग सालाना लाखों का टेक्स भरते हैं।इन अपात्र लोगों के कार्ड निरस्त किये जायँ। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि ये 16 राशन की दुकानें कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं जिससे प्रतीत होता है कि यह उनकी पैतृक सम्पति होगी। इनको हटाया जाय।

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