शासन पुलिस को ध्वनि मापने का यंत्र कराए मुहैय्या : हाईकोर्ट

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नैनीताल । नैनीताल में पर्यटक सीजन व शादी समारोह के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति  मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने सचिव शहरी विकास व गृह सचिव को निर्देश दिये हैं कि पूर्व में कोर्ट के द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों व नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें।  कोर्ट ने गृह सचिव से कहा है कि शासन पुलिस को ध्वनि मापने का यंत्र मुहैय्या कराए और उसके बाद इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे। अब मामले की अगली सुनवाई 5 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार अधिवक्ता अत्रि अधिकारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल शहर में शादियों व पर्यटन सीजन व 32 दिसम्बर के दौरान होटल, होम स्टे, रिसोर्ट आदि द्वारा बिना अनुमति लिए उच्च ध्वनि के साउंड स्पीकरों का उपयोग किया जाता है। जिसकी अनुमति उनके द्वारा पुलिस व ध्वनि प्रदूषण बोर्ड से नहीं ली जाती।  जब इसकी शिकायत पुलिस से की जाती है तो पुलिस के पास ध्वनि मापने का यंत्र ही नहीं होता है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। न ही उनका चालान होता है। जबकि सरकार  ने स्वयं  आवासीय क्षेत्रों, अस्पताल, न्यायालय, स्कूल व्यवसायिक जोन में ध्वनि की सीमा निर्धारित की हुई है। लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । याचिका में कहा कि  न्यायालय, अस्पताल, स्कूल, साइलेंस जोन में आते हैं। उसके बाद भी वहाँ पर प्रेशर हॉर्न बजाए जाते हैं। 

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नैनीताल की मॉल रोड में  शादी के गाने तेज ध्वनि में देर रात तक बजते हैं। इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। जिस कारण बीमार लोगों,बुजुर्गों,बच्चों को परेशानी होती है । जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इस पर रोक लगाई जाय। पूर्व के आदेशों व नियमावली का अनुपालन कराया जाय।

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