हाइकोर्ट ने दिया लोनिवि व निर्माण खंड के अधिकारियों को अवमानना नोटिस-

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वितीय वृत्त नैनीताल एबी कांडपाल व निर्माण खण्ड हल्द्वानी के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी को अवमानना नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार निर्माण खण्ड हल्द्वानी में वर्कचार्ज के रूप में कार्यरत मृतक आश्रित  हिमांशु पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसके पिता की 2009 में सेवाकाल में निधन हो गया।

तब वे वर्कचार्ज में कार्यरत थे। लेकिन विभाग ने उन्हें भी वर्कचार्ज में नियुक्ति दे दी। जबकि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों के अनुसार मृतक आश्रित की नियुक्ति नियमित कर्मचारी के रूप में होनी थी। पूर्व में हिमांशु पांडे ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तब हाईकोर्ट ने याची को स्थायी नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। किंतु इस आदेश का पालन नहीं हुआ। जिसके खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने विभाग के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है।

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