स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विरांगना को पेंशन भुगतान तय समयावधि में ना होने पर हाईकोर्ट ने दिया डीएम को नोटिस

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नैनीताल । हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विरांगना को आवेदन की तिथि से अब तक का पेंशन भुगतान तय समयावधि में नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी, संयुक्त सचिव गृह अतर सिंह तथा नैनीताल के जिलाधिकारी को अवमानना नोटिस जारी कर 20 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हल्द्वानी के हल्दूचौड़ क्षेत्र के गंगापुर कब्डाल निवासी मोहिनी देवी की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

जिसमें कहा गया है कि उनके पति मथुरा दत्त को 1946 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रदर्शन करने पर ब्रिटिश सरकार ने जेल भेज दिया था। दो माह कारावास की सजा सुनाई थी। 1979 में उनकी मृत्यु हो गई।  1980 में याचिकाकर्ता ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैंशन के लिए आवेदन किया, पटवारी रिपोर्ट भी लगाई, तत्कालीन एडीएम ने संस्तुति सहित प्रकरण शासन को भेज दिया। 2018 में गृह विभाग ने पैंशन का आवेदन इस आधार पर  निरस्त कर दिया कि 2014 में यह पुराना नियम बदलकर यह कर दिया कि उसी स्वतंत्रता सेनानी या आश्रित को पैंशन दी जाएगी, जो स्वतंत्रता सेनानी न्यूनतम दो माह तक जेल गए हों। याचिकाकर्ता के पति दो माह से कम जेल गए थे। कोर्ट ने 2014 में बदले नियम को निरस्त करते हुए पैंशन का भुगतान करने के आदेश पारित किए थे।

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