हाईकोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खटीमा चौहान और थानाध्यक्ष झनकया फर्त्याल का स्थानांतरण प्रत्यावेदन को दस दिन के भीतर निस्तारित करने के दिए आदेश-

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र में तैनात प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खटीमा नरेश चौहान और थानाध्यक्ष झनकया दिनेश सिंह फर्त्याल का स्थानांतरण नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई की। वेकेशन जज न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को दस दिन के भीतर निस्तारित करें।


मामले के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि नरेश चौहान व दिनेश सिंह फर्त्याल विगत नौ वर्ष से जनपद उधमसिंह नगर में ही सेवारत हैं। विभागीय नियमावली के अनुसार उपनिरीक्षक स्तर का अधिकारी आठ वर्ष से अधिक एक जनपद में सेवारत नहीं रह सकता। विभाग ने 23 जून 2021 को नरेश चौहान का स्थानांतरण अल्मोड़ा व दिनेश सिंह फरतियाल का पिथौरागढ़ कर दिया था। पर उसके बाद विभाग ने दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण स्थगित कर दिया।

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याचिकाकर्ताका यह भी कहना है दोनों अधिकारी लोकसभा के चुनाव में भी यही सेवारत थे और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह दोनों विधानसभा के चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं लिहाजा इनका स्थानांतरण किया जाये। इनके स्थानांतरण को लेकर उनके द्वारा 10 जनवरी 2022 को मुख्य निवार्चन आयुक्त व जिला निवार्चन अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया गया है, जिस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई।

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