हाईकोर्ट ने बालाजी स्टोन क्रशर के संचालन पर लगाई रोक-
नैनीताल। हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी चोपड़ा में मानकों के इतर चल रहे बालाजी स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में केंद्रीय, राज्य व क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बालाजी स्टोन क्रशर इंडस्ट्रीज रामनगर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। मामले में उदयपुरी चोपड़ा रामनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि उदयपुरी चोपड़ा में सरकार ने बालाजी स्टोन क्रशर इंडस्ट्रीज को स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति 2021 में दी। यह स्टोन क्रशर पीसीबी के मानकों को ताक पर रखकर स्थापित किया गया।
मानकों के अनुसार स्टोन क्रशर को आबादी क्षेत्र से तीन सौ मीटर दूर स्थापित किया जाना था। जहां यह स्टोन क्रशर लगाया गया है, इसके सौ मीटर दूरी पर एक मकान व ढाई सौ मीटर की दूरी पर कई मकान हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जो मकान सौ मीटर की दूरी पर है, उसने क्रशर मालिक को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया। जबकि अन्य ने नहीं दिया। इसके आधार पर सरकार ने स्टोन क्रशर का लाइसेंस दे दिया। जब सरकार से इसके बारे में पूछा गया तो सरकार ने कहा कि स्टोन क्रशर लगाने के लिए दूरी का मानक लागू नहीं है। बुधवार को सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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