हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल व उनके बेटे की जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा
नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फरवरी 2024 में हुए बनभूलपुरा हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक व उनके पुत्र अब्दुल मोईद की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है ।
।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र व वरिष्ठ न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई । इस मामले में आरोपी की ओर से पैरवी के लिये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद व सरकार की ओर से स्पेशल काउंसिल के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बी. बसन्त यहां पहुंचे थे । जबकि एक अन्य आरोपी की ओर से बहस के लिये जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण वी.सी. के माध्यम से जुड़े थे । अब्दुल मलिक की ओर से उनके अधिवक्ता ने बताया कि घटना के समय वे हल्द्वानी में नहीं थे । उन पर एनआईए नियम विरुद्ध लगाया गया है । नियमानुसार उनके खिलाफ चार्जशीट 90 दिन के भीतर पेश हो जानी चाहिए थी जो महीनों बाद दायर हुई है । कहा कि एन आई ए की कोर्ट नैनीताल जिले में नहीं है । इसलिये उनकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट में सुनी जाए ।
राज्य सरकार ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्रो में आपत्तियां पेश की। आपत्ति में कहा गया कि ये दंगे के मुख्य आरोपी व साजिश कर्ता है। जिसकी वजह से यह दंगा हुआ और कई लोगों को जान तक गई। इनके ऊपर एनआईए भी लगा है और इन जमानत पत्रों की सुनवाई जिला जज के समक्ष हों ।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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