उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय, सर्च कमेटी, यूजीसी और कुलपति प्रो. किशोर शास्त्री को किया नोटिस जारी-

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नैनीताल ।  उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय, सर्च कमेटी, यूजीसी और कुलपति प्रो0 किशोर शास्त्री को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति एनएस धनिक की  खण्डपीठ में हुई।

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी राजीव सिंघल ने  कुलपति गुरुकुल कांगड़ी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा है कि यह नियुक्ति यूजीसी की नियमावली के  विरुद्ध की गई है।  कुलपति के पास दस साल का प्रोफेसर रहते हुए पढ़ाने का अनुभव नहीं है। उन्होंने बिना अनुमति लिए 1998 में कांग्रेस पार्टी से पीलीभीत में चुनाव लड़ने के लिए टिकट लिया था। उन्होंने हाईस्कूल 1976 में और इंटर 1977 में किया ।इस प्रकार एक साल में इंटर कैसे किया जा सकता है। इसलिए इनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाय । 

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