चेक बाउंस मामले में महिला को तीन माह का कारावास, 8.5 लाख रुपये जुर्माना
रुद्रपुर। चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने आरोपी महिला को तीन माह के साधारण कारावास और 8.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 में लिए गए ऋण की अदायगी न होने और चेक dishonour होने से जुड़ा है।
अधिवक्ता आदेश कुमार ने बताया कि आयुष कालड़ा, निवासी शिमला पिस्तौर, रुद्रपुर ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने ‘माधव इंडस्ट्रीज’ नाम से फर्म संचालित कर रखी है। किच्छा के नालंदा रेजिडेंशियल, बनखंडी नाथ नगर निवासी कंचन नेगी से उनके पारिवारिक संबंध थे। कंचन ने 30 जुलाई 2019 को आयुष से आठ लाख रुपये उधार लिए थे और जल्द भुगतान का वादा किया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी पैसा वापस नहीं किया।
इसके बाद कंचन ने भुगतान हेतु चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजे जाने पर भी आरोपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मामले में पीड़ित पक्ष ने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कंचन नेगी को दोषी करार देते हुए तीन माह का साधारण कारावास और 8.5 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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