उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की प्रत्याशी किरन आर्य के आय व्यय ब्यौरा यदि सही है तो उनके वाहनों को आज 16 अप्रैल की शाम तक प्रचार की अनुमति दें : हाईकोर्ट

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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट के निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की प्रत्याशी किरन आर्य के आय व्यय ब्यौरा यदि सही है तो उनके वाहनों को आज 16 अप्रैल की शाम तक प्रचार की अनुमति दें । निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा ने लोक सभा चुनाव का खर्च पेश न करने पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की प्रत्याशी किरन आर्या के प्रचार वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी थी । इस आदेश को किरन आर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है । 

याचिका की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में हुई ।

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किरन आर्य ने अपनी याचिका में कहा है कि वे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से एकमात्र महिला प्रत्याशी हैं और वह दूरस्थ क्षेत्रों में प्रचार में व्यस्त थी । चुनाव आयोग की ओर से आय व्यय का ब्यौरा देने के नोटिस देने के जबाव में वे 12 व 13 अप्रैल को निर्वाचन कार्यालय गई साथ ही उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को भी प्रत्यावेदन दिया । लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रचार वाहनों पर रोक लगाते हुए उनके वाहनों को प्रचार की अनुमति नहीं दी है । जबकि इसी तरह के एक अन्य प्रत्याशी को दिए नोटिस में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

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