फैसला: हादसे में दो लोगों की मौत में आरोपी दोषमुक्त
काशीपुर। सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय एसीजे (जूडि) की अदालत ने आरोपी कार चालक को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। 04 अप्रैल, 2012 को गांव पैगा निवासी अनिल पुत्र ओमप्रकाश ने काशीपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने भाई अजय और गांव के सूरज और सुरेंद्र के साथ दोपहर करीब एक बजे चैती मेला देखकर लौट रहा था। दूसरी साइकिल पर सवार अजय और सूरज गिन्नीखेड़ा से थोड़ा आगे निकले ही थे, तभी काशीपुर की ओर से तेजी से आ रही कार के चालक ने कार से अजय व सूरज की साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे अजय व सूरज गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उसने अपने साथी सुरेंद्र की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
तहरीर पर पुलिस ने आरोपी कार चालक ग्राम पैगा निवासी राजेश पुत्र दलीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी यशवंत सिंह चौहान ने की। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय एसीजे (जूडि) चेतन सिंह गौतम की अदालत ने आरोपी कार चालक राजेश को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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