नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा

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देहरादून। महिला के साथ लिवइन में रहने वाला युवक उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने लगा। आरोपी ने करीब दो महीने तक बच्ची से जबरन शारीरिक संबंध बनाए। एक दिन पीड़िता ने विरोध किया तो उसकी मां को पता लगा। तब आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मामले में पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने दोषी को 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 18 दिसंबर 2020 को डोईवाला थाने में केस दर्ज कराया।

बताया कि मूलरूप से वह बिहार की रहने वाली है। उसका पति डोईवाला क्षेत्र में मजदूरी करने आया था। वह कई महीने तक वापस नहीं आया तो महिला डोईवाला क्षेत्र पहुंची। यहां पति नहीं मिला तो वह बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करने लगी। इस दौरान यहां राजमिस्त्री का काम करने वाला शहजाद मूल निवासी फरसा, ठांगी, कुजरी हाटल, प्लासी अररिया, बिहार उसके संपर्क में आया। महिला उसके साथ लिवइन में रहने लगी। इस दौरान दोनों में संपर्क बनने से महिला को एक बेटा भी जन्मा। महिला आरोप है कि 18 दिसंबर को उसे पता लगा कि शहजाद रात में उसकी पहले पति से जन्मी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 13 साल उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता है।

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