घूस मांगने पर पटवारी को 5 साल की सजा, 25000 का अर्थदंड

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हल्द्वानी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम (विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण) हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने एक पटवारी (राजस्व उप निरीक्षक) को घूस मांगने पर 5 साल की सजा और 25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। रिश्वत मांगने के दौरान बेरीनाग पिथौरागढ़ निवासी पटवारी यूएस नगर में तैनात था। विजिलेंस के इंस्पेक्टर अरविंद डंगवाल ने बताया कि जरासु प्रतापपुर निवासी गुरमीत सिंह ने इस मामले में शिकायत दी थी।

उन्होंने गुरखुड़ा यूएस नगर में तैनात राजस्व उप निरीक्षक बेरीनाग छड़मोली निवासी सुरेश चन्द्र लोहनी पर आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के एवज में 15000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। विजिलेंस के खटीमा स्थित कार्यालय में 18 जुलाई 2016 को शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में आरोप सही पाया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर पीसी मठपाल के नेतृत्व में गठित ट्रैप टीम ने 19 जुलाई को शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह से 15 हजार रुपये लेते हुए पटवारी सुरेश चन्द्र लोहनी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने कोर्ट में नौ गवाह प्रस्तुत किए।

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