दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर गंभीर, स्कूलों में कक्षाओं को लेकर नए आदेश जारी

Fast News Uttarakhand - Latest Uttarakhand News in Hindi
खबर शेयर करें

नईदिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार को सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 396 दर्ज किया गया।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 436 और अशोक विहार में 419 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है।इनके अलावा कई अन्य स्टेशनों पर भी एक्यूआई 400 के पार पहुंचा है। मंगलवार को सुबह से दिल्ली में धुंध छाई है।


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को प्रदूषण का स्तर बढऩे पर भी स्कूल न बंद करने को कहा था।इसके ठीक बाद सीएक्यूएम ने निर्देश जारी कर कक्षा 12 तक की सभी कक्षाओं को भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरह से चलाने का निर्देश दिया है।आयोग का निर्देश मिलते ही दिल्ली सरकार ने हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का आदेश जारी कर दिया है। यह मंगलवार से लागू हो गया है।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  बड़ी खबर…अब पंचायत भी प्रशासकों के हवाले, आदेश जारी - विस्तार से पढ़ें खबर


सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्कूलों को बंद रखने या पूर्ण रूप से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने पर छात्रों को नुकसान होगा क्योंकि कई बच्चों के पास ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।ऐसे में सीएक्यूएम ने आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें उन जिलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाएं, जहां इसकी सुविधा हो, जैसे गुरूग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर।बाकी क्षेत्रों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों को स्कूल बुलाया जाए।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  भू-कानून पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू -कानून का उल्लंघन करने वालों ने स्थानीय लोगों को ही जमीनें बेचना किया शुरू


न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा था कि कई छात्रों के घरों में एयर प्यूरीफायर नहीं, इसलिए घर पर बैठे बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों में कोई अंतर नहीं।पीठ ने कहा कि काफी छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए सुविधा नहीं और अगर ऑनलाइन कक्षाएं आगे भी जारी रहीं तो वे पिछड़ जाएंगे।कोर्ट ने कहा कि स्कूल और आंगनवाड़ी बंद होने से छात्र मिड-डे मील से वंचित हो रहे हैं।
दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण की पाबंदियां लागू हैं। आवश्यक सेवाओं को छोडक़र बीएस-3 वाले पेट्रोल वाहनों और बीएस-4 के डीजल वाहनों के दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश पर प्रतिबंध है।सभी तरह के निर्माण गतिविधियों पर रोक है और 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश है।बता दें, 0-50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब, 401-450 गंभीर और 450 से अधिक खतरनाक है।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119