युवती के साथ अश्लीलता कर मारपीट करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने ग्राम मल्ला गांव ऊँचाकोट बेतालघाट में एक युवती के साथ अश्लीलता कर मारपीट करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है ।

आरोपी चन्दन सिंह बंगारी पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम मल्लागांव पटटी ऊँचाकोट के खिलाफ एक युवती ने 11 मार्च 2024 को ऊँचाकोट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी 9 मार्च की रात शराब पीकर उनके घर आया और उसके साथ अश्लीलता करने लगा और विरोध करने पर मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए । वह अपनी मां व बहन की मदद से आरोपी से बच सकी ।

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 आरोपी की आज कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई को पेश हुए । जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी   सुशील कुमार शर्मा ने विरोध किया। विवेचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि अभियुक्त की गिरफतारी व पूछताछ हेतु कई बार उसके घर गए लेकिन घटना बाद से वह फरार है और विवेचना में भी सहयोग नहीं कर रहा है । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा अभियुक्त द्वारा एक ही दिन में पीडिता की लज्जा भंग करने के उददेश्य से दो बार हमला करने, पीडिता के बयान एवं पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट में दर्शित चोटों को गम्भीरता से लेते हुये अभियुक्त चंदन सिंह बंगारी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र  खारिज किया।

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