अल्मोड़ा ब्रेकिंग…चरस तस्करी के आरोपी को दस साल की सजा व एक लाख का अर्थदंड

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अल्मोड़ा। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान, एस०जे०एस० ने अभियुक्त खुशाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम भेटी दयारखोली, तहसील धारी जिला नैनीताल को धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियुक्त को 10 साल की सजा व 1,00,000 (एक लाख रूपये) का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 30-11-2020 को चादी मुकदमा एस०आई० सुनील सिंह विष्ट थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिन उपनिरीक्षक सुनील सिंह विष्ट थाने से रपट नं0 9 समय 6:10 बजे को अपने साथ पुलिस कर्मचारी एस०आई० विशेष जगत सिंह, कानि0 दीप चन्द्र वाहन सरकारी यू0के0-07 जीए-2117 से रवाना होकर मोरनीला चौकी क्षेत्र पहुंचे तो वहाँ पर एस०ओ० इंचार्ज नीरज भाकुनी मय कानि० भूपेन्द्र पाल के साथ संयुक्त रूप से मोरनीला से करीब 200 मीटर आगे जंगल की ओर मुख्य सड़क पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन की चैकिंग कर रहे थे तो कुछ समय बाद चौलगड़िया तिराहे की ओर से एक व्यक्ति पैदल-पैदल हाथ में थैला पकड़े हुए आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस कर्मचारियों को देखकर सकपकाने लगा और तेज कदमों से पीछे की ओर मुड़ने लगा तो पुलिस कर्मचारियों को शक होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा तेजी व फुर्ती से उक्त व्यक्ति को चैकिंग कर रहे स्थान से लगभग 100 मीटर धोलगड़िया तिराहे को जाने वाली सड़क की ओर पकड़ लिया गया तथा उसके द्वारा हाथ में पकड़ा हुआ थैले को फेंका गया तथा शक होने पर थैले को पकड़कर तलाशी ली गयी तो थैला प्लास्टिक का रंग लाल हरा, जिसमें अंचल फेस लिखा हुआ था के अन्दर खोलकर सूपा व हमराही कर्मचारीगणों को सुधाया गया तो उसमें से तेज चरस की गंध आ रही थी।

अभियुक्त से उक्त बरामद नाल के बारे में पूछा गया तो उसके द्वारा यातया गया कि मैं गाँव से थोड़ा-थोड़ा चरस इकट्ठा किया था जिसे में आज हल्द्वानी बेचने ले जा रहा हूँ तथा मोरनाला चौकी में चैकिंग की डर से में पीछे जंगल में उतर गया था और पैदल-पैदल आगे जा रहा था यह घरस मुझे हल्द्वानी में किसी व्यक्ति को देनी थी कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया तथा अभियुक्त से बरामद चरस को इलैक्ट्रानिक तराजू से मौके पर ही तोला गया तो उसका 1 किलो 800 ग्राम निकला तथा बरामद माल को थैले में रखकर तोला गया तो उसका वजन 1 किलो 849 ग्राम निकला तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से (5) गवाहान को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की और से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैडा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नेल्याल एवं विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी द्वारा न्यायालय को बताया कि अभियुक्त खुशाल सिंह के कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम अवैध धरस उसके थैले से बरामद हुआ है और अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से चरस का कारोबार करने हेतु उसे हल्द्वानी बेचने के लिए ले जा रहा था तथा जिला- शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में सबल पैरवी करते हुए मामले में दलीलें व नजीरें पेश कर प्रभावी पैरवी की गयी तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये विशेष सत्र न्यायाधीश ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशिलन कर अभियुक्त खुशाल सिंह को 10 साल की सजा व 1,00,000 (एक लाख रूपये) का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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