बागेश्वर…चरस तस्करी के एक आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना

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बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के एक आरोपी को 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर छह माह की अतरिक्त सजा का फैसला दिया। 

 घटनाक्रम के अनुसार 22 सितंबर 2020 को कोतवाली पुलिस में तैनात एसआई जीवन सिंह चुफाल पुलिया कर्मियों के साथ गस्त पर थे। तभी मुखबिर की सूचना पर बिलौना गढ़िया गांव के पास एक व्यक्ति के पास चरस होने की सूचना उन्हें मिली। सूचना के आधार पर वे मौके पर पहुंचकर पुलिस ने व्यक्ति को पकड़ लिया। उसे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जगदीश कोरंगा पुत्र लाल सिंह कोरंगा उम्र 20 वर्ष बताई। पुलिस ने युवक के पीठ के लदे बैग की तलाशी ली। जिसमें से 6 किलो 470 ग्राम चरस बरामद हुई। जिले पश्चात अभियक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकद्दमा दर्ज हुआ। साथ ही पुलिस मामले को न्यायालय ले गई।

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जहां अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता गोबिंद बल्लभ उपाध्याय तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल कोरंगा ने दस गवाह न्यायालय के पेश किए। गवाहों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला न्यायाधीश आरके खुल्बे ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया। तथा उसे 12 वर्ष की कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए का अर्थ दंड से दंडित किया। 

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