स्मैक तस्करी मामले में आरोपित टैक्सी चालक की जमानत अर्जी खारिज

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अल्मोड़ा। 25 जून स्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त पेशे से टैक्सी चालक है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि बीते 11 जून को अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने लोधिया बैरियर पर अल्टो कार संख्या यूके 01-6550 को चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान चालक निहाल सिद्दीकी, निवासी अशोक होटल कारखाना बाजार अल्मोड़ा व एक अन्य युवक के कब्जे से 20.80 ग्राम स्मैक बरामद की गई।

पुलिस ने स्मैक को सील कर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियुक्त निहाल सिद्दीकी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध किया तथा न्यायालय को बताया कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग कर दोबारा इस तरह के अपराध में संलिप्त हो सकता है।  पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत याचिका आज खारिज की है।

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