बनभूलपुरा हिंसा…अब्दुल मोईद को न्यायालय ने रिमांड देने से किया इंकार

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हल्द्वानी। बनभूलपुरा हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता बने गए अब्दुल मलिक की रिमांड पूरी होने के बाद उसके बेटे अब्दुल मोईद की रिमांड लेने के लिए पुलिस ने न्यायालय में अर्जी लगाई गई, लेकिन न्यायालय ने मोईद की रिमांड देने से इंकार कर दिया। फिलहाल पुलिस मलिक के बाद मोईद की रिमांड को जरूरी मान रही है और पुलिस दोबारा न्यायालय में रिमांड के लिए अर्जी लगायेगी।बीते आठ फरवरी को बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद से जहां पुलिस लगातार उपद्रवियों को चिहिन्त कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

वही दूसरी ओर पुलिस इस हिंसा के मास्टरमाइंड कह जाने वाले अब्दुल मलिक से रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है। अब पुलिस को क्रॉसचेक के लिए उसके बेटे अब्दुल मोईद की रिमांड चाहिए। बता दे कि  23 फरवरी को पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट की संस्तुति के बाद रिमांड पर लिया गया। रिमांड खत्म होने के बाद मलिक दोबारा नैनीताल जेल पहुंच चुका है। रिमांड के दौरान मलिक से दो सौ से अधिक सवाल पूछे गए। इस बीच अब्दुल मोईद की भी गिरफ्तारी हो गई। सूत्रों का कहना है कि मलिक से पूछे गए सवालों को वेरीफाई करने के लिए पुलिस ने न्यायालय से मोईद के रिमांड की डिमांड लेनी चाही, लेकिन कोर्ट ने रिमांड देने से इंकार कर दिया। अब पुलिस दोबारा रिमांड के लिए न्यायालय में अर्जी लगाने की कोशिश करेगी

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