बिग ब्रेकिंग…दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लालकुआं की केंद्रीय समिति के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पढ़े पूरी खबर

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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लालकुआं की केंद्रीय समिति के चुनाव पर रोक लगाते हुए विपक्षियों से दो हफ्ते के भीतर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ में हुई ।

मामले के अनुसार बिन्दुखत्ता निवासी भरत नेगी ने दुग्ध संघ की केंद्रीय प्रबंधन समिति के चुनाव को चुनौती देते हुए कहा कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक समिति के अंतर्गत 385 समितियां हैं । इन समितियों के प्रतिनिधि ही नियमानुसार केंद्रीय समिति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं । किंतु वर्तमान में इन समितियों के चेयरमैन को इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिये अर्ह बताया गया है, जो कि उत्तराखंड सहकारी समिति रूल्स 2003 के खिलाफ है।

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जबकि इस सम्बंध में संघ  व चुनाव कमेटी की ओर से बताया गया कि इस रूल्स में 2021 में संशोधन किया गया है । याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त संशोधन में दुग्ध समितियों के प्रतिनिधियों को ही चुनाव में भाग लेने का नियम संशोधित नहीं किया गया है। इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने चुनाव में फिलहाल रोक लगाते हुए प्रतिवादियों से जबाव दाखिल करने को कहा है।

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