नैनीताल में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद बड़ा फैसला : 6 लोगों से गुंडा एक्ट हटा, दो जिला बदर

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नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। समीक्षा के उपरांत 6 व्यक्तियों से गुंडा एक्ट हटाया गया है, जबकि 2 व्यक्तियों को छह माह के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

गुंडा एक्ट से मुक्त किए गए व्यक्तियों में शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम, थाना बनभूलपुरा शामिल हैं, जो वर्तमान में मंडी में सब्जी बेचकर आजीविका चला रहे हैं। विजय शर्मा, थाना रामनगर, वर्तमान में किसी भी अवांछित गतिविधि में संलिप्त नहीं पाए गए हैं। लखन भोला, थाना बनभूलपुरा, पत्नी व बच्चों के साथ हरिद्वार में निवास कर रहे हैं। विनायक पुत्र अनिल कुमार, थाना रामनगर, पुलिस आख्या के अनुसार वर्तमान में सामान्य चाल-चलन का जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी प्रकार आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव, थाना रामनगर, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शांत प्रवृत्ति का है। अमन गुप्ता पुत्र सीताराम, थाना लालकुआं, मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा है।

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वहीं दूसरी ओर, शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा तथा नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला वार्ड संख्या–1, थाना कालाढूंगी को छह माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए हैं।

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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों की निरंतर समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

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