ब्रेकिंग…तबादला कानून के तहत हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को तीन हफ्तों में जबाव दाखिल करने का दिया समय
देहरादून। तबादला कानून के तहत गठित मुख्य सचिव समिति ने विगत 23 दिसम्बर को परिवहन विभाग को तबादलों के लिए पंद्रह दिन का समय और दिया था, परन्तु परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मलाईदार जगहों से ना हटाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। पूर्व में दी गई एक महीने की अतिरिक्त रियायत अवधि के दौरान छुट्टियों की वजह से तबादला प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। जिस कारण अब पुनः परिवहन विभाग द्वारा 15 दिन का समय मुख्य सचिव की समिति के समक्ष प्रस्ताव रखकर मांगा हुआ है। परन्तु चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तथा माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद परिवहन विभाग को स्थानांतरण करने हेतु 15 दिन का टाइम दिया गया था जो कि 6 जनवरी को समाप्त हो जाएगा परंतु परिवहन विभाग ने अभी तक कुछ लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से तबादले नहीं किए हैं।
सूत्रों की माने तो कुछ पावरफुल नेता और उनके शागिर्द अधिकारियों ने अंगद के पांव की तरह सुगम और मलाईदार स्थानों से ना हटाये जाने की जोर आजमाइश लगा रखी है। वहीं पात्र और दुर्गम में लम्बे समय से फंसे कर्मचारियों ने स्थानांतरण ना होता देख हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को 3 हफ्तों में जबाव दाखिल करने का समय दिया है। वहीं हाईकोर्ट के जबाव दाखिल करने के नोटिस के बाद भी विभागीय उच्च अधिकारियों और नेताओं की गहरी पैठ दुर्गम में लम्बे समय से फंसे कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं होने देना चाहते। ऐसे में जरूरतमंद और पात्र परिवहन कर्मियों में उच्च अधिकारियों और ऐसे नेताओं के खिलाफ रोष बढ़ता ही जा रहा है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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