नाबालिग की आत्महत्या मामले में पीड़ित पिता की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा

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हल्द्वानी। बीते नौ अगस्त को एक नाबालिग युवक की आत्महत्या मामले में पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर काठगोदाम पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने समेत छह गंभीर धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में किशोर नाबालिग के पिता ने हादसे के बाद कुछ लोगों पर किशोर से बुरी तरह मारपीट करने, कार में तोड़फोड़ करने और धमकाने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार मृतक नाबालिग किशोर के पिता ने काठगोदाम पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि नौ अगस्त की शाम उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन पार्टी से वापस लौट रहा था। जब कार नैनीताल रोड में निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के पास पहुंची तो शाम करीब छह बजे कार से एक राहगीर को टक्कर लग गयी। इससे कार चालक उनका बेटा घबरा गया और हल्द्वानी की तरफ बढ़ा। रास्ते में बनभूलपुरा लाइन नंबर आठ निवासी रेहान और उसके तीन साथी अरफराज नसीम, कृष्णा व तनिष्क ने अपनी कार से उनके बेटे को जबरन रोकने की कोशिश करते हुए पीछा करने लगे। बचने के लिए किशोर गली में घुसा तो पीछे से रेहान अपने साथियों के साथ पहुंचा और पत्थर मारकर कार का पिछला और बोनट पर चढ़कर अगला शीशा तोड़ दिया। किसी तरह वहां से निकलकर किशोर ने एक खाली प्लाट पर कार खड़ी कर दी।

आरोप है कि तभी आरोपी वहां पहुंचे और लात घूसों व डंडों से देवाशीष होटल के गेट के पास बुरी तरह मारपीट की। साथ ही उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी दी जिसके बाद किशोर डरा सहमा और लहुलुहान हालत में उनका बेटा दमुवाढूंगा स्थित अपने घर पहुंचा। पीड़ित के अनुसार 10 अगस्त की सुबह जब उनका साला किशोर को ढूंढते हुए घर पहुंचा तो किशोर को पंखे के सहारे फंदे पर लटका देखा। बेस अस्पताल में उनके बेटे को मृत घोषित कर दिया गया। आरोप है कि आरोपियों ने उनके बेटे को प्रताड़ित किया और आत्महत्या के लिए मजबूर किया। इधर काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115, 108, 309 (4), 324(2), 351(3) और 352 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

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