सहकारी समितियों में केंद्र का मॉडल एक्ट अपनाएगी सरकार, -भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार होगा खत्म  

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देहरादून। सहकारिता विभाग के अधीन प्रदेश में 670 सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे महिलाओं को भी समितियों की प्रबंध कमेटी में भागीदारी करने का मौका मिलेगा।  सहकारी बैंकों व समितियों में गलत तरीके से की गई नियुक्तियों पर सरकार ने कार्रवाई कर 44 नियुक्तियों को रद्द किया है। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत के सहकारी बैंकों और समितियों की गई नियुक्तियों में अनियमितता के सवाल पर सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि वर्ष 2022 से लेकर अब तक सहकारी बैंकों व समितियों में नियुक्तियों को लेकर 24 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिस पर कार्रवाई कर 44 अनियमित नियुक्तियों को रद्द किया है।

सहकारी समितियों में नियुक्तियों करने का अधिकार बोर्ड प्रबंधन को है। उन्होंने माना कि समितियों में नियुक्तियों में गड़बड़ी होती थी। बोर्ड जिसे चाहता है, उसे नियुक्ति देता था। इसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई गई। पहली बार आईबीपीएस से भर्ती परीक्षा कर 350 कर्मचारियों का चयन किया गया। मंत्री ने कहा कि अभी तक सहकारी समितियों के लिए कोई अधिनियम नहीं था, केंद्र सरकार ने मॉडल एक्ट बनाया है। प्रदेश सरकार इस मॉडल एक्ट को अपनाएगी। इससे समितियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार खत्म होगा।

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