चार्जशीट की कहानी कोर्ट में पलटी, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी बरी

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देहरादून। 15 वर्षीय नाबालिग को झांसा देकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने की कहानी कोर्ट में टिक नहीं पाई। पुलिस की चार्जशीट और कोर्ट में दिए गए पीड़िता और उसके पिता के बयान पूरी तरह भिन्न पाए गए।

पोक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने आरोपी को बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी ने बताया कि 15 वर्षीय नाबालिग के लापता होने का मुकदमा पांच मई 2023 को नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया। लड़की के पिता ने केस दर्ज कराते हुए कहा कि उनकी बेटी 29 अप्रैल 2023 को स्कूल गई थी। स्कूल जाने के बजाए वह लापता हो गई। तीन महीने बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए हिमांशु निवासी नंदग्राम, मुंबई कॉलोनी, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया।

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पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि आरोपी पीड़िता को भगाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। केस ट्रायल पर आया तो पीड़िता ने कहा कि उसे हिमांशु भगाकर नहीं ले गया। बल्कि, परिजनों ने नाराज होकर वह गाजियाबाद अपनी बुआ के यहां चली गई थी। वहां करीब तीन महीने रहने के बाद वापस लौटी। पूर्व में पुलिस और मजिस्ट्रेटी बयान के बारे में पूछा गया। इस दौरान पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने सादे पेपर उसके बयान दर्ज कराए थे। डाक्टर और मजिस्ट्रेट को उसने पुलिस को कहे अनुसार बयान दिए थे। केस दर्ज कराने वाले पीड़िता के पिता में विरोधाभास मिला। ऐसे में आरोपी को कोर्ट ने बरी किया।

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