पीड़िता व नाबालिग बच्चों को देना होगा 12.21 लाख प्रतिकर

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चम्पावत। न्यायालय ने पीड़िता और उसके नाबालिग बच्चों को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत सुनवाई के दौरान 12.21 लाख रुपये प्रतिकर भुगतान का निर्णय सुनाया है। धनराशि के साथ घटना की तिथि से 12 प्रतिशत साधारण ब्याज भी चुकाना होगा।

गंगोलीहाट निवासी और हाल चम्पावत के ग्राम मटियाल, पोस्ट बर्दाखान की रहने वाली 35 वर्षीय हेमा देवी ने अपने और तीन नाबालिग बच्चों की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर कर प्रतिकर दिलाने की मांग की थी। सितंबर 2021 में प्रस्तुत वाद में कहा कि उसके पति कुंदन सिंह विपक्षी महेश सिंह बिष्ट निवासी ग्राम तोली पोस्ट गुरना जिला पिथौरागढ़ का टिप्पर वाहन चलाते थे। 22 अक्टूबर 2019 को गंगोलीहाट से पनार लौटते समय हादसे में उनकी मौत हो गई। प्रार्थिनी ने परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा आदि के लिए प्रतिकर की मांग की।

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सीजेएम अरुण वोहरा की कोर्ट ने विपक्षी महेश सिंह को प्रतिकर, पेनाल्टी, अंत्येष्टि व्यय समेत 12,21,400 रुपये प्रतिकर भुगतान के लिए जिम्मेदार माना। प्रार्थी के अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट व मदन सिंह अधिकारी ने बताया कि न्यायालय ने दो माह के भीतर प्रतिकर का भुगतान करने का निर्णय सुनाया है।

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