उत्तराखंड राज्य में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी-
कोविड-19 के सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अपने आदेश में दिनांक 25 दिसम्बर 2021 में निम्नानुसार संशोधन किए हैं।
राज्य में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक कोविड कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित सेवाएं संचालित रहेगी
समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी।
सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के
लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे है। तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट। राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं। दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं
सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों सेकोविड-19 के सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अपने आदेश में दिनांक 25 दिसम्बर 2021 में निम्नानुसार संशोधन किए हैं।
राज्य में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक कोविड कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित सेवाएं संचालित रहेगी
समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी।
सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के
लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे है। तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट। राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं। दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं
सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों सेकोविड-19 के सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अपने आदेश में दिनांक 25 दिसम्बर 2021 में निम्नानुसार संशोधन किए हैं।
राज्य में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक कोविड कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित सेवाएं संचालित रहेगी
समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी।
सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के
लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे है। तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट। राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं। दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं
सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा। सभी मालवाहक वाहनों ( लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की अनुमति है।
कोविड -19 के के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।
सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है।
रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/ टैक्सियों / ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन 24 घंटे की अनुमति दी जाएगी। विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति 24 घंटे है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति 24 घंटे होगी।
आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति 24 घंटे होगी।
निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैधआईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति 24 घंटे है।
जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत करायेंगे। पूर्व में जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। उपर्युक्त आदेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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