मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित करने के लिए तिथियां घोषित-

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एसआर चंद्रा

विधान सभा चुनाओं की होने लगी तैयारिया-

  भिकियासैंण। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके महिला, पुरूष जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं वे 13 व 14 तथा 27 व 28 नवंबर को मतदाता नामांकन सूची में नाम नहीं होने पर बीएलओ के माध्यम से इसके लिए औपचारिकता पूरी कर सकते हैं। इसमें नाम दर्ज करने के साथ पते आदि में परिवर्तन भी किजा जा सकता है। वहीं एक जनवरी सन् 2022 को 18 साल पूरे करने वाले नागरिक भी अपना नाम दर्ज कराने की औपचारिकता पूरी करवा सकते हैं। बीएलओ प्रात: 10 से 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। 

जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम वंदना सिंह ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मतदेय केंद्रों में नामावली में दर्ज करने के लिए प्रारूप-06, सूची में अंकित नाम को हटाने के लिए प्रारूप-07 एवं मतदाता सूची व फोटो पहचान पत्र में अंकित प्रविष्टि को शुद्ध करने व खो गये पहचान पत्र को पुनः निःशुल्क बनवाने के लिए प्रारूप 08 व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित नाम को उसी विधान सभा में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल में शिफ्ट करने के लिए प्रारूप-8 क के माध्यम से आवेदन करना होगा। निर्वाचन आयोग ने वोटर हेल्पलाइन एप तथा www.nvsp.in पर ऑनलाईन भी यह सुविधा मुहय्या कराई है। यहां बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-17 के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में तथा धारा-18 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं हो सकता है। डीएम ने विशेष तौर पर 18-19 आयु वर्ग के नागरिकों से नाम दर्ज कराने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के टोल फ्री न0 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

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