एड. बसंत जोशी की ठोस पैरवी से पाक्सो में गिरफ्तार आरोपी अदालत से दोषमुक्त

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हल्द्वानी। एक तरफा प्रेम में नाबालिग द्वारा जहर खाकर आत्महत्या के मामले में अदालत ने आरोपी युवक को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।


थाना लालकुआं क्षेत्र के अंर्तगत किशोरी की मां ने 10 मार्च 2019 तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री से मोहल्ले का युवक अभिजीत छेड़छाड़ करता था, जिस कारण उसने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा कर लिया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोपी ने न्यायालय को बताया कि लड़की उससे एकतरफा प्रेम करती थी, उसने उसे समझाया कि वह अभी छोटी है, यह बात गलत है। इस बात पर उसकी मां और उसकी लड़ाई होती थी, इसलिए आरोपी ने अपने को निर्दोष बताया।

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अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में जो साक्ष्य मौजूद थे, उनके अवलोकन में अभिययोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध कोई ठोस सबूत सिद्ध नहीं हो सका। वहीं आरोपी के अधिवक्ता बसन्त जोशी ने आरोपी की ठोस पैरवी की और अपर न्यायाधीश स्पेशल जज पाक्सो की अदालत ने आरोपी अभिजीत मिस्त्री को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

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