हल्द्वानी…नहर कवरिंग में अनियमितता पर मानवाधिकार आयोग ने डीएम को दिया नोटिस, पांच सितंबर तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश

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हल्द्वानी। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी से लेकर नवाबी रोड तक नहर कवरिंग कार्य में  अनियमितता और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं होने की शिकायतों को काफी गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है और न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी नैनीताल को नोटिस जारी करते हुए 5 सितंबर तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जिलाधिकारी नैनीताल कैंप कार्यालय से लेकर नवाबी रोड तिराहे तक दो मीटर ऊंची जमरानी नहर को कवर किया जा रहा है तथा नहर कवरिंग कार्य में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। नवाबी रोड के समीप तथा आनंदपुरी फेस वन के समीप नहर की पुलिया की ऊंचाई नहर के तल से दो मीटर ऊंची होनी चाहिए थी, लेकिन उपरोक्त दोनों नहर की पुलिया की ऊंचाई नहर के ताल से मात्र दो फीट तक ही है। जिस कारण बरसात के समय में जमरानी नहर का पानी नवाबी रोड फ्रॉम आनंदपुरी फेस एक की पुलिया से ओवरफ्लो होकर स्थानीय निवासियों के घरों में एवं सड़कों में तथा हल्द्वानी के बाजारों में बहेगा और आम जनता को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

यह समस्या कई वर्षों से चली आ रही है, परंतु इसका निस्तारण नहीं हो रहा है। शिकायत में यह भी आरोप है कि अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग ने सात शर्तों के आधार पर पूर्व में कहा था कि नहर के पानी को नहीं रोका जाएगा, परंतु नहर के ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा चुका है और नहर का पानी अनावश्यक रूप से रोककर सिंचाई कार्य को बाधित किया जा रहा है। उपरोक्त शिकायत को काफी गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई पांच सितंबर को नियत की है।

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