कांडा में खड़िया खनन से आई दरारों की देखरेख को न्याय मित्र करें नियुक्त : हाईकोर्ट

नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों से सम्बंधित खबर का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाह मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने मामले को अति गम्भीर पाते हुए गाँव वालों की समस्या को जानने के लिए दो न्यायमित्र नियुक्त करते हुए उनसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही डीएफओ बागेश्वर, राज्य पर्यावरण प्राधिकरण ,जिला खनन अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए उनसे जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
आज हुई सुनवाई में न्यायमित्र दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट को अपना सुझाव देकर कहा कि वहां पर जितने भी खनन कार्य हो रहे हैं उनके द्वारा पर्यावरण प्राधिकरण के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, उसकी रिपोर्ट तलब की जाय। पूर्व में खण्डपीठ ने ग्रामीणों का पक्ष सुनने के लिए अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया था । ग्रामीणों ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि उनकी बात न तो डीएम सुन रहे हैं और न ही शासन। ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com