वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को मिले मूलभूत सुविधाएं : हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन क्षेत्रों में निवास कर रहे पारंपरिक लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावों की सुनवाई के लिए गठित कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों को भी शामिल किया जाए।

पूर्व में अदालत ने वर्ष 2014 में विस्थापन संबंधी कमेटी की कार्यवाही पर राज्य सरकार का निर्णय पूछा था। यह जनहित याचिका समाजसेवी संस्था इंडिपेंडेंट मीडिया सोसाइटी द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि नैनीताल जिले के सुंदरखाल में 1975 से रह रहे ग्रामीणों को अब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं और 2014 में विस्थापन का निर्णय होने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र तथा न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।

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