हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 48 स्टोन क्रशर तत्काल बन्द करने के दिए निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर व कुम्भ मेला क्षेत्र में संचालित 48 स्टोन क्रशर को तत्काल बन्द करने के निर्देश दिए हैं ।
गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन के खिलाफ मातृ सदन हरिद्वार की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने पूर्व के आदेशों का अनुपालन न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व के आदेशों का अनुपालन न करना और स्टोन क्रेशरों का संचालन करना कानून का उल्लंघन है। जिसके बाद कोर्ट ने हरिद्वार में संचालित 48 स्टोन क्रेशरों को तत्काल बंद करने व उनकी बिजली पानी के कनेक्शन काटने के आदेश जिलाधिकारी हरिद्वार व एसएसपी हरिद्वार को दिए है। साथ मे कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को भी कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
हरिद्वार मातृ सदन ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे गंगा नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। गंगा नदी में खनन करने वाले नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पलीता लगा रहे हैं। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए ताकि गंगा नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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