नंदा गौरा योजना का लाभ न दिये जाने पर हाईकोर्ट सम्बंधित विभागों से जवाब मांगा
नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने 12 वीं उत्तीर्ण छात्राओं को नंदा गौरा योजना का लाभ न दिये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेन्द्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने महिला सशक्तिकरण व सम्बंधित विभागों से इस सम्बंध में जबाव देने को कहा है ।
मामले के अनुसार चमोली निवासी एक सामाजिक कार्यकत्री ममता नेगी ने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके जिले में वर्ष 2022- 23 में 439 बालिकाओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी । सरकार की नन्दा गौरा योजना के मुताबिक उनकी आगे की पढ़ाई के लिए 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी थी लेकिन प्रशासन से बार बार अनुरोध करने के बाद भी उन्हें यह राशि नहों दी । जबकि उनके द्वारा यह लाभ प्राप्त करने के लिए सभी दस्तावेज 2023 में पूरे कर स्कूल के माध्यम से सम्बंधित विभाग को भेज दिए थे। विभाग ने इसे देने के लिए सरकार से 2 करोड़ 45 लाख की मांग की। लेकिन अभी उन्हें यह राशि नहीं दी गयी। यह राशि केवल एक जिले से सम्बंधित है ।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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