हल्द्वानी में मटर गली के समीप नजूल भूमि में बनी व्यायामशाला की भूमि पर अतिक्रमणकारियों से हटाएं कब्जा : हाईकोर्ट

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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मटर गली के समीप नजूल भूमि में बनी व्यायामशाला की भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किए जाने और उन्हें हटाने जाने को लेकर उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश  को लिखे गए पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने जिला अधिकारी को निर्देश दिए है कि वे दोबारा से इस भूमि का  निरीक्षण करें और अतिक्रमणकारियों को हटाकर उसकी रिपोर्ट मय दस्तावेजों के साथ एक माह के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करें। 

कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो अगली तिथि को जिलाधिकारी  स्वयं कोर्ट में पेश होंगे। मामले की अगली सुनवाई एक माह बाद की तिथि नियत की है।  इस मामले में  कोर्ट ने पूर्व में भी जिलाधिकारी को निर्देश दिए थे । जिला अधिकारी द्वारा पेश किए गए शपथपत्र से कोर्ट सन्तुष्ट नहीं हुई। जो शपथपत्र पेस किया गया उसमें कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया कि कितने लोगों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है कितनी दुकानें बनी है ,कितने होटल व मकान बने हैं। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी से दोबारा इस भूमि का निरीक्षण कर मय दस्तावेज़ों के साथ फिर से शपथपत्र पेश करने को कहा है। 

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मामले के अनुसार हल्द्वानी व्यायामशाला सोसायटी के पदाधिकारी ने उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर कहा है कि हल्द्वानी मटर गली के समीप नजूल भूमि में बनी व्यायामशाला की जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर वहां पर निर्माण कर लिया है, जिसमे स्वराज आश्रम भी शामिल है। यह व्यायामशाला का मुख्य उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को निशुल्क प्रशिक्षण देना था। जिस पर कई लोगो के द्वारा अतिक्रमण किया गया।  याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से व्यायामशाला की भूमि से अतिक्रमण हटाने की गुहार 2018 में लगायी थी। 

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