पोक्सो मामले में आजीवन कारावास व दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा

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शिवेंद्र गोस्वामी
अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने अभियुक्त हरीश नाथ पुत्र लक्ष्मण नाथ निवासी ग्राम तल्ला रियूनी पो, मजखाली तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा को धारा 376 एबी ताहि एवं पोक्सों की धारा-5(ड) सपठित धारा-6 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए पोक्सो अधिनियम की धारा-5 (ड) सपठित धारा-6 के अन्तर्गत आजीवन कारावास अर्थात उसके शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास तथा 10,000 रूपए के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध में जेल में बिताई गयी अवधि को इस सजा के साथ समायोजित किया गया है। अभियोजन के अनुसार आठ दिसम्बर 2021 को वादी अपने काम से वापस अपने घर आई तो पीड़िता घर पर नहीं थी, तो कुछ देर बाद पीड़िता रोते हुए घर आई तो उसने बताया कि वह खेलने गई थी, तो मुझे अभियुक्त हरीश नाथ ने अपने पास बुलाया और पीछे कमरे में ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये। जिस आधार पर पटवारी क्षेत्र मल्ली रियूनी तहसील रानीखेत जिला अल्मोडा में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पटवारी ने जिला अल्मोडा में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचना में वादिनी पीड़िता के बयान अंकित कर पीडिता का गोविन्द सिंह मेहरा चिकित्सालय रानीखेत में मेडिकल करवाया गया तथा अभियुक्त को उसके घर के पास लगे रास्ते से गिरफतार कर जेल भेजा गया।

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मामला महिला से सम्बन्धित होने के कारण मामले की गम्भीरता को देखते हुए अग्रिम विवेचना महिला थाने अल्मोड़ा से करवाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उपनिरीक्षक हेमा कार्की विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाहों को परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र ल्वाल तथा अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी ने मामले में पैरवी की। विशेष सत्र न्यायाधीश ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर हरीश नाथ को आजीवन कारावास तथा दस हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

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