उत्तराखण्ड विधानसभा सचिवालय द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना 90 दिन बाद भी उपलब्ध नहीं कराई, मुख्य सूचना आयुक्त को भेजा शिकायती पत्र

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हल्द्वानी। उत्तराखण्ड विधानसभा सचिवालय द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना 90 दिन बाद भी उपलब्ध नहीं कराने पर अब हल्द्वानी निवासी रमेश चंद्र पाण्डे ने मुख्य सूचना आयुक्त को शिकायती पत्र भेजकर उनसे आरटीआई एक्ट के नियम 18 के तहत कार्यवाही करने की मांग की है।


मुख्य सूचना आयुक्त को भेजे गये शिकायती पत्र में रमेश चंद्र पाण्डे ने बताया है कि विधानसभा सचिवालय के लोकसूचना अधिकारी/ अनुसचिव मनोज कुमार द्वारा 14 जुलाई को अनुभाग अधिकारी, अधिष्ठान अनुभाग विधानसभा सचिवालय को भेजे पत्र मे कहा गया है कि श्री पाण्डे का सूचना हेतु 25 अप्रैल का आवेदन विधान सभा सचिवालय कार्यालय में 12 जून को प्राप्त हुआ था। पत्र में आरोप लगाया गया है कि श्री पाण्डे को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आरटीआई की धारा 5(4)एवं 5(5) के अधीन पत्रावली संख्या 38 अधिष्ठान अनुभाग को सन्दर्भित की गई थी लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी सूचना विधान सभा के लोक सूचना कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गई है।

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श्री पाण्डे को यह पत्र 21 जुलाई को मिला । मुख्य सूचना आयुक्त को भेजे अपने शिकायती पत्र मे श्री पाण्डे ने कहा है कि उक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि आरटीआई एक्ट का उल्लंघन किया गया है ।
अपने शिकायती पत्र में श्री पाण्डे ने सूचना देने में शुरु से की गई टाल-मटोल का पूरा ब्यौरा भी दिया है । श्री पाण्डे के अनुसार उनके द्वारा 25 अप्रैल को उत्तराखण्ड विधानसभा सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी को स्पीडपोस्ट से आवेदन भेजकर 2 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई थी लेकिन 15 मई को उन्हें वह लिफाफा इस टिप्पणी के साथ वापस मिला कि ” कृपया विभाग का नाम अवश्य लिखें, पता अपूर्ण है “।

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उनके द्वारा 19 मई को शिकायत के साथ यह लिफाफा यथावत राज्य सूचना आयोग को भेजते हुए सूचना दिलाने का आग्रह किया गया । राज्य सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी / अनुसचिव हीरा रावत द्वारा 6 जून को विधान सभा सचिवालय के लोकसूचना अधिकारी को श्री पाण्डे का उक्त आवेदन व शिकायती पत्र भेजते हुए उन्हें सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये थे । बता दें कि श्री पाण्डे द्वारा विधानसभा के कर्मचारियों व अधिकारियों के ढांचे एवं वेतनमान को लेकर गठित समिति के बारे में सूचना मांगी थी ।

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