पति की हत्या के आरोप में पत्नी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास

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अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने गुरुवार को पति की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई पत्नी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सरकारी अधिवक्ता नरेश बहुगणा ने बताया कि घटना देहरादून सहसपुर थाना क्षेत्र की 16 अक्तूबर 2015 की है।

मीरा नाम की महिला ने अपने दोस्त और उसके साथी के साथ मिलकर अपने पति हरिकेश की हत्या जहर देकर कर दी थी। मीरा ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ते हुए खुद सहसपुर थाने में पति के लापता होने की तहरीर भी दी थी। महिला ने तहरीर में बताया था कि उसके पति हरकेश को 15 अक्तूबर की रात आठ बजे गेट से किसी ने आवाज लगाई। कहा कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद वह व्यक्ति उसके पति को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया। सुबह जब पति नहीं लौटे तो उसने अपनी देवरानी शिवानी से बात की। शिवानी ने बताया कि उसके पति का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तहरीर में महिला ने बताया कि जब उनके पति का फोन बंद आया तो उसे पति के अपहरण का शक हुआ।

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पुलिस ने जब मामले की जांच की तो मामला अवैध संबंधों का निकला। मीरा की दुकान पर हरीश सामान की सप्लाई करता था। इससे दोनों में संबंध हो गया। इसके दोनों ने हरिकेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसमें उन्होंने एक और आरोपी शुभम को शामिल किया। मीरा ने दोनों के साथ मिलकर पति की जहर देखकर हत्या कर दी और शव भीमवाला के पास शक्ति नहर में फेंक दिया। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद मीरा के घर से उसकी निशानदेही पर सल्फास, एल्युमिनियम की रॉड और प्वाइजन के रैपर बरामद किए। साथ ही तीनों आरोपियों की निशानदेही पर भीमवाला पुल के नीचे से एक कंबल बरामद किया। साथ ही आरोपी शिवम की कार से एक शीशी व तीन पैकेट सल्फास के बरामद किए थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी मौत जहर खाने से होना पाई गई। मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई थी। इसमें तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने तीनों आरोपियों हरीश, मीरा और शुभम को हत्या का दोषी करार दिया था। गुरुवार को तीनों को आजीवन कारावास और पचास-पचास हजार रुपये जुर्मान की सजा सुनाई गई।

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