न्याय संगत नहीं सेवानिवृत्त अमीनों से भूमि की पैमाइश कराना -मंडलायुक्त ने रामनगर एसडीएम व तहसीलदार को लगाई फटकर
हल्द्वानी। जनता दरबार में रामनगर तहसील में सेवानिवृत्त सर्वे अमीन द्वारा भूमि की पैमाइश का मामला आने पर आयुक्त दीपक रावत ने दूरभाष से रामनगर एसडीएम और तहसीलदार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ी फटकर लगाई। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त अमीनों से तहसील भूमि की पैमाइश कराना न्याय संगत नहीं है, जबकि वर्तमान में किसी भी सेवानिवृत्त अमीन को भूमि की पैमाइश का लाइसेंस नहीं दिया गया है। उन्होंने एसडीएम रामनगर को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि पुन: इस प्रकार के प्रकरण आने पर कानूनी कार्रवाई की जायगी। साथ ही समस्त एसडीएम को आदेशित किया कि राजस्व विभाग अपने अधीनस्थों से ही राजस्व के अभिलेख व कार्यों का निर्वहन करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जायगी।
आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को विगत जनता दरबार में शिकायतकर्ताओं द्वारा लंबित शिकायतों के साथ ही लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया। कमोला निवासी विमला बिष्ट ने बताया कि उनके पिता व गुमान सिंह ने आपसी सलाह मशविरे से जमीन की अदला बदली की थी, जिससे दोनों को अपने घर के नजदीक ही जमीन मिल जाये। गुमान सिंह ने बदले में ली गई जमीन अपने नाम कर ली, लेकिन गुमान सिंह ने जो जमीन विमला बिष्ट के पिता को दी थी, वह बैंक में बंधक है। जिस कारण भूमि का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। आयुक्त ने आगामी शनिवार को दोनों पक्षों को बुलाने को कहा, जिससे आपसी समझौते से मामले का निस्तारण हो सके व दूसरे पक्ष को भी सुना जा सके। चिंतामणि तिवारी हल्दूचौड़ ने अवगत कराया कि उन्होंने वर्ष 2016 में ग्राम हल्दूचौड़ लालकुआं में भुवन चंद्र धारियाल से 1400 वर्ग फीट का प्लाट क्रय किया था, लेकिन अभी तक दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। क्योंकि भूमि में रकबा नहीं है व उनके साथ भूमि फ्रॉड हुआ है। आयुक्त ने उक्त प्रकरण को लैंड फ्राड समिति में शामिल करते हुए अग्रिम कार्यवाही की बात कही। भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि बन्ना खेड़ा रेंज बैलपड़ाव में आरक्षित वन भूमि 2.4240 हेक्टयर आरक्षित वन क्षेत्र को राजस्व अभिलेखों में खसरा नम्बर 395/776 दर्ज किया गया है व 1997 से पूर्व आरक्षित वन क्षेत्र में दर्ज थी तथा 1997 में भूमि का बंदोबस्त किया गया है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने बन्दोबस्त भूमि की जांच हेतु राजस्व व वन विभाग को नामित किया गया है। उन्होंने कहा अनियिमित्तता पाए जाने पर धारा 28 में नक्शा दुरस्ती की कार्रवाई की जायगी। इस दौरान उपजिलाधिकारी हल्द्वानी मनीष सिंह, कालाढूंगी रेखा कोहली सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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